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रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे एक्ट में 77 जनो के विरुद्ध मामले दर्ज कर रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां 38530 रुपए का अर्थदंड किया गया ।


फुलेरा (दामोदर कुमावत) रेलवे सुरक्षा बल फुलेरा ने रेलवे अधिनियम के तहत 77 जनों के विरुद्ध मामले दर्ज कर कार्यवाही की गई, तथा गुरुवार को रेलवे मजिस्ट्रेट पुनाराम गोदारा जयपुर की ओर से रेलवे स्टेशन फुलेरा पर आयोजित कैंप में सभी 77 जनों पर ₹ 38530 का अर्थ दंड किया गया ।

रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक राजेश सिंह, उप निरीक्षक विक्रम सिंह,व राजेश सिंह मय स्टाफ द्वारा अनाधिकृतरूप से रेलगाड़ियों में खानपान की सामग्री बेचने,चैनपुलिंग करने, रेल लाइन क्रॉसिंग करने, नो पार्किंग व बिना टिकट यात्रा करने वाले आदि करीब 77 जनों पर रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज कर गुरुवार को रेलवे स्टेशन फुलेरा पर रेलवे मजिस्ट्रेट पुनाराम गोदारा के समक्ष सभी आरोपियों को पेश किए गए, जहां रेलवे मजिस्ट्रेट गोदारा ने सभी को अर्थदंड से दंडित करते हुए 38530 रुपए वसूले गए तथा सभी को चेतावनी दी गई कि भविष्य में उपरोक्त आरोपों की पुनरावृत्ति ना करें। इस दौरान जयपुर सिटी आई अनवर हुसैन,आरके मीणा, तथा मजिस्ट्रेट चेकिंग स्टाफ भी मौजूद था।

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