के के ग्वाल जी नाथद्वारा
आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही सरकारी खर्चे पर सरकारी उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकते हैं। यदि लगाए गए हों तो उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा लिया जाए एवं अविलंब इसकी पालना रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की जाए। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत् विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रवृति के समाचार प्रसारित नहीं किए जाएं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य, केन्द्र सरकार एवं इनके सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ, फोटो आदि यदि है तो उन्हें तुरन्त हटा लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी/सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरुषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर) के फोटोग्राफ नहीं लगाए जा सकते और यदि लगे हुए है तो उनको तुरन्त हटा लिया जाए।

आचार संहिता की पालना के लिए 1956 दलों का गठन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही मतदाताओं को नगद, राशि, गिफ्ट आइटम्स जैसे साड़ी, धोती, कंबल आदि शराब नारकोटिक्स पदार्थ वितरित नहीं किए जा सके इसके लिए पूरे राज्य में 1956 उड़न दस्ता, आयकर विभाग, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स विभाग, वाणिज्य कर विभाग के दल का गठन किया गया है। उड़न दस्ता दल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सतत काम करेंगे। नगद राशि वितरण, धोती, कंबल, साड़ी आदि वितरण शराब एवं नारकोटिक्स पदार्थों के वितरण की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग के दल एवं उड़न दस्ता मौके पर जाकर तलाशी लेंगे और नगद राशि तथा सामान की जब्ती करेंगे।
PVTG का शत प्रतिशत नामांकन
प्रदेश में पहली बार च्टज्ळ श्रेणी के अंतर्गत शामिल सहरिया जनजाति के समस्त पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल किए जा चुके हैं। इस श्रेणी में प्रदेश में कुल 77 हजार 343 मतदाता है।
आमजन से की अपील
उन्होंने आम जन से अपील की है कि यात्रा करते समय अपने साथ अनावश्यक रूप से बड़ी मात्रा में नकद राशि लेकर नहीं चलें। बड़ी मात्रा में नगद राशि मिलने पर अनावश्यक रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उड़न दस्ता ऐसी राशि को जप्त कर सकता है और कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आमजन किसी भी राजनीतिक दल अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार की सामग्री नगद राशि, शराब एवं अन्य पदार्थ स्वीकार नहीं करें। सामग्री एवं नगद राशि स्वीकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 1 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों में दंड दिया जा सकता है। उन्होंने आम जनता से यह भी अपील की है कि नगद राशि, गिफ्ट आइटम, शराब या अन्य वस्तुओं का यदि कहीं वितरण किया जा रहा है तो उसका वीडियो, ऑडियो भारत निर्वाचन आयोग के एप सी-विजिल पर अपलोड करें, जिससे उक्त गतिविधियों पर कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1950 पर भी सूचना दी जा सकती है।
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जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक
सफल एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन को लेकर दिए दिशा निर्देश
फोटो संलग्न
राजसमंद, 9 अक्टूबर। जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को आपने दायित्व सही तरीके से निर्वहन करने और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सफल तरीके से कराने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आदर्श आचार संहिता से लेकर चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना सुनिश्चित करें तथा निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर मांगी जाने वाली सूचनाओं को समयबद्ध तरीके से भेजना सुनिश्चित करें। सक्सेना ने कहा की चुनाव कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कर रिपोर्ट प्रेषित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेश बुनकर, जिला परिषद सीईओ राहुल जैन, नगर परिषद आयुक्त राम किशोर मेहता, उपखंड अधिकारी बृजेश गुप्ता और सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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