फुलेरा (दामोदर कुमावत)
रेलवे सुरक्षा बल फुलेरा उप निरीक्षक विक्रम सिंह व ए असआई रामकिशोर,गूगन राम और स्टाफ ने रेल अधिनियम के तहत रेल गाड़ियों में अनाधिकृत खान-पान सामग्री बेचने वाले,चेन पुलिंग करने,रेल लाइन क्रॉस करने, पत्थर बाजी करने,नो पार्किंग व बिना टिकट यात्रा करने आदि 68 लोगों के विरुद्ध रेलवे की विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए।
रेलवे सुरक्षा बल उप निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक रामकिशोर, गूगन राम ने इन सभी आरोपियों को गुरुवार को रेलवे मजिस्ट्रेट कैंप फुलेरा स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट श्रीनारायण प्रसाद के समक्ष पेश किया गया,
इन सभी आरोपियों पर करीबन 22, 400 रुपए के अर्थ दंड से दंडित कर जुर्माना राशि वसूली गई। तथा इन सभी आरोपियों को हिदायत दी गई की भविष्य में ऐसी पुनरावृति न करें इस मौक पर मजिस्ट्रेट फ्लाइंग सीटीआई आर के मीना मय चेकिंग स्टाफ भी साथ थे।