फुलेरा (दामोदर कुमावत) रेलवे सुरक्षा बल निरीक्षक
राजेश सिंह,सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, राजेश,एअस आई रामकिशोर,व स्टाफ ने रेल अधिनियम के तहत अनाधिकृत रूप से रेल गाड़ियों में खान पान सामग्री बेचने, चैन पुलिंग करने ,लाईन क्रॉस करने, पत्थर बाजी करने , बिना टिकट यात्रा करने वाले, नोपार्किंग आदि करीबन 69 लोगों को केम्प कोर्ट फुलेरा स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट श्री नारायण प्रसाद ,के समक्ष पेश किया,
जहां रेलवे की ओर से लोक अभियोजक दीन दयाल जांगिड़ जयपुर ने पैरवी की । पेश किए गए 69 आरोपियो पर करीबन 20,010 / रुपयों के अर्थ दंड से दंडित किया गया, तथा भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान सीटीआई आर के मीना चैकिंग स्टॉफ भी साथ मोजूद रहे।