[the_ad_group id="40"]
[gtranslate]
[gtranslate]
[pj-news-ticker]

रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं में 64 जनों के खिलाफ किए मामले दर्ज।


रेलवे मजिस्ट्रेट कैंप में  43,350 का अर्थ दंड।
फुलेरा (दामोदर कुमावत)
रेलवे सुरक्षा बल फुलेरा ने रेलवे अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वाले 64 जानो के विरुद्ध मामले दर्ज कर रेलवे मजिस्ट्रेट जयपुर के गुरुवार को फुलेरा स्टेशन पर कैंप के दौरान पेश किए गए जहां सभी आरोपियों से रुपए 43,350 का अर्थ दंड कर भविष्य में एसा नहीं करने की हिदायत दी गई।

रेलवे सुरक्षा बल  उप निरीक्षक विक्रम सिंह व राजेश सिंह, ए अस आई रामकिशोर, कांस्टेबल महेंद्र पाल सिंह व स्टाफ तथा उपनिरीक्षक बाबूलाल मकराना द्वारा
अनाधिकृत रूप से रेल गाड़ियों में खानपान सामग्री बेचना, चेन पुलिंग करने वाले, लाइन क्रॉस करने, बिना टिकट यात्रा करना, रेल लाइन क्रॉसिंग, बिना टिकट यात्रा करने, तथा नो पार्किंग आदि करीब 53+ 11 लोगों  के विरुद्ध मामले दर्ज कर रेलवे स्टेशन कोर्ट कैंप रेलवे मजिस्ट्रेट दीपेंद्र सिंह शेखावत के समक्ष पेश किया गया।

जहां लोक अभियोजक दीनदयाल जांगिड़ जयपुर में पैरवी की। पेश किए गए 53 + 11 आरोपियों और  बिना टिकट यात्रा करने वालों करीबन 43,350 रुपया अर्थ दंड से दंडित किया गया। इस अवसर पर मजिस्ट्रेट चेकिंग के सीटीआई अनवर हुसैन, आर कै मीणा सहित चेकिंग स्टाफ मौजूद थे।

Leave a Comment

advertisement
[the_ad id="106"]
और पढ़ें
Voting Poll
[democracy id="2"]