फुलेरा (दामोदर कुमावत) कस्बे के सांभर रोड स्थित एक कंसल्टेंसी सर्विसेज परिसर में रविवार को सूचना का अधिकार कानून 2005 के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भंवरलाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान आर टी आई एक्टिविस्ट फॉर्म के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सोगानी ने कहा कि यह अधिनियम भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत, कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी ले सकता है। साथ ही उक्त अधिनियम के तहत, नागरिकों को कार्य, दस्तावेज़, रिकॉर्ड का निरीक्षण करने, नोट्स लेने,दस्तावेज़ों, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां और प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार है।
इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत जानकारी भी ली जा सकती है। इस अधिनियम के तहत, जानकारी के लिए, किसी भी नागरिक को निर्धारित शुल्क के साथ, आवेदन करना होता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय नहीं मिलता है,तो वह अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता है। आर टी आई के प्रदेश अध्यक्ष सोगानी ने सूचना के अधिकार कानून के तहत वरिष्ठ नागरिक कानून के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम अध्यक्ष भंवरलाल सैनी ने वरिष्ठ नागरिक कानून के विभिन्न तथ्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आगामी माह 14-15 दिसंबर को सूचना का अधिकार के अधिनियम 2005 एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
इस मौके पर रेलवे पेंशनर्स सोसायटी के अध्यक्ष रमेशचंद वर्मा, सी पी त्रिपाठी, लालचंद कुमावत,शेष नारायण सैनी,एमके वर्मा, एस के माथुर, नौनिहाल सिंह, घनश्याम जांगिड़, गोपाल सैनी, लाट साहब मीणा, बनवारीलाल, लालाराम, दिलीप सुरोलिया, देवेंद्र सैन, आर सी कुमावत, वीरेंद्र बंसल, भीकमचंद, हनी शिडियोन, अशोक कुमार शर्मा, कुंजबिहारी शर्मा, गुलाबचंद जांगिड़, ललित मोहन ओबेरॉय, राजू प्रजापत, रमेशचंद, सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।