चुनाव घोषणा के साथ ही अचार संहिता लागू।
फुलेरा (दामोदर कुमावत)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के 19 दिसंबर 2024 के अनुसार आयोग द्वारा राज्य की नगरीय निकायों में 31 अगस्त 2024 तक विभिन्न कर्म से रिक्त पदों पर उपचुनाव करने का निर्णय लिया गया है अतः उक्त आदेशों की पालना में सदस्य पद के लिए नियमानुसार दिनांक संपादित की गई है।
नगर पालिका मंडल अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्णा ने बताया कि लोक सूचना जारी करने की तिथि 26.12.24 गुरुवार, नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने कीअंतिम तिथि30. 12. 2024 सोमवार प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक,28 व 29 दिसंबर 24 को छोड़कर, नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 31.12.2024 को प्रातः 10:30 बजे से, अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि 02.01.25 गुरुवार अपराह्न 3:00 बजे, चुनाव चीन्हो का आवंटन 03.01 .25 शुक्रवार, मतदान की तिथि व समय09.01.25 गुरुवार 8:00 बजे से अपराह्न 5:00 तक, मतगणना की तिथि एवं समय 10.01.2025 प्रातः 9:00 बजे से। उपचुनाव कार्यक्रम आयोजित होगा अधिशासी अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। इसके लिए नगर पालिका मंडल क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 के रिटर्निंग अधिकारी को सूचनार्थ है।