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राजस्थान सरकार ने नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए नए मानदंड निर्धारित किए

राजस्थान सरकार ने नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए नए मानदंड निर्धारित किए हैं। इसके अनुसार, मूल राजस्व ग्राम से दूर स्थित गांव/ढाणियों/मजरों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु उनकी आबादी सामान्य क्षेत्रों में 200 से कम न हो तथा रेगिस्तानी और अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में 150 से कम न हो।

नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए आवश्यक शर्तें

नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • मूल राजस्व ग्राम से दूर स्थित गांव/ढाणियों/मजरों की आबादी सामान्य क्षेत्रों में 200 से कम न हो तथा रेगिस्तानी और अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में 150 से कम न हो।
  • नवीन राजस्व ग्राम का नाम स्थानीय ग्रामीणों की आम सहमति/ग्राम के प्रचलित नाम/सरपंच/ग्रामसेवक की अनुशंसा के आधार पर प्रस्तावित किया जाएगा।
  • नवीन राजस्व ग्राम के सृजन हेतु परिपत्र दिनांक 20.08.2009 एवं पत्र दिनांक 20.08.2014 व 23.08.2023 के द्वारा निर्धारित शेष मानदंड एवं प्रक्रिया यथावत प्रभावी रहेंगे।

नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए प्रक्रिया

नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत/सरपंच/ग्रामसेवक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
  • प्रस्ताव की जांच-पड़ताल उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा की जाएगी।
  • जांच-पड़ताल के बाद, उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा।
  • जिला कलक्टर द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
  • राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए निर्णय लिया जाएगा।
Aapno City News
Author: Aapno City News

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