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नागौर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: अवकाश नीति में बदलाव, जानें क्या हैं नए नियम

नागौर पुलिस में अवकाश नीति में बदलाव: जानें क्या हैं नए नियम
नागौर जिले के पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें जिले में पदस्थापित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है। इस नए आदेश के अनुसार, अब से समस्त प्रकार के अवकाश जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा ही स्वीकृत किए जाएंगे।

नई अवकाश नीति के मुख्य बिंदु

  1. अवकाश स्वीकृति: समस्त प्रकार के अवकाश जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा ही स्वीकृत किए जाएंगे।
  2. आवेदन पत्र: अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश प्रारंभ होने की दिनांक से कम से कम 15 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मय नियंत्रक अधिकारी की स्पष्ट टिप्पणी के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करना होगा।
  3. नियंत्रक अधिकारी की टिप्पणी: नियंत्रक अधिकारी की टिप्पणी के अभाव में अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
  4. अनुपस्थिति अवधि का निर्णय: समस्त अनुपस्थित/बीमार अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुपस्थिति अवधि का निर्णय भी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।
  5. निर्देशों का पालन: निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी और इसे रोलकॉल में सुनाया जाएगा।

नए नियमों का उद्देश्य
नए नियमों का उद्देश्य पुलिस विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाना है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अवकाश के लिए पहले से योजना बनाने में मदद मिलेगी और विभाग के काम में भी सुधार होगा।

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