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अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के आसपास के क्षेत्र में प्रतिबंधनिषेधाज्ञा के तहत प्रदर्शन, धरना और नारेबाजी पर रोक

आरपीएससी की चारदीवारी से 300 मीटर परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की चारदीवारी से 300 मीटर दूरी तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु द्वारा जारी किया गया है ।

इस निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा ।

यह आदेश आगामी 60 दिवस के लिए लागू किया गया है, लेकिन यह ड्यूटी पर तैनात राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, होम गार्ड एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा ।

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