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बाल विवाह करना या करवाना अपराध : डॉ मनोज सोनी बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता है जरूरी

[बाबूलाल सैनी] पादूकलां। बाल कल्याण समिति न्याय पीठ अध्यक्ष मनोज सोनी पादु क्षेत्र के दौरे पर रहे! पादूकलां। क्षेत्र के दौरे के दौरान बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी ग्रामीणों से रूबरू हुए! ग्रामीणों से रूबरू होते हुए समिति अध्यक्ष सोनी ने बाल विवाह रोकथाम जागरूकता को लेकर ग्रामीणों से संवाद किया! ग्रामीणों एव विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओ से जनसंवाद कर समिति अध्यक्ष सोनी ने बताया कि बाल विवाह रोकथाम को लेकर स्थानीय स्तर पर जागरूकता जरूरी है!

बाल कल्याण समिति जिला अध्यक्ष डॉ मनोज सोनी

बाल विवाह ने केवल कानून की दृष्टि से अपराध है बल्कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी बाधक प्रतीत होता है! बाल विवाह रोकथाम को लेकर अब सभी को आगे आने की आवश्यकता है! सोनी ने बताया कि बाल विवाह होने से अनेक प्रकार के प्रभाव का असर बच्चों पर पड़ता है जिससे ने केवल उनके शारीरिक विकास में बाधा पड़ती है बल्कि उनका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। सोनी ने इसको लेकर बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत अनेक प्रकार के प्रावधानों का प्रावधान कानून में किया गया है! जिसके तहत ने केबल दोषियों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है बल्कि इसमें सम्मिलित होने भाग लेने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भूमिका निभाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। सोनी ने ग्रामीणों से आह्वान करते हुए कहा कि अगर आपके आसपास कहीं बाल विवाह की सूचना मिलती है या प्राप्त होती है तो इस सूचना को स्थानीय प्रशासन पुलिस चाइल्ड हेल्पलाइन बाल कल्याण समिति या स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं! ताकि समय रहते हुए ऐसे बाल विवाह को रोका जा सके और बाल विवाह करने और करवाने वालों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जा सके

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