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रेलवे सुरक्षा बल फुलेरा ने 47 लोगों के विरुद्ध रेलवे एक्ट में मामले दर्ज किए। रेलवे मजिस्ट्रेट कैंप में किए 12500 का जुर्माना।


फुलेरा (दामोदर कुमावत)
रेलवे सुरक्षा बल फुलेरा निरीक्षक राजेश सिंह, उप निरीक्षक विक्रम सिंह व राजेश सिंह मय स्टाफ ने रेल अधिनियम के तहत रेल गाड़ियों में अनाधिकृत खान-पान सामग्री बेचने, चेन पुलिंग करने,रेल लाइन क्रॉस करने, पत्थर बाजी करने,नो पार्किंग व बिना टिकट यात्रा करने आदि  47 लोगों के विरुद्ध रेलवे की विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए।

रेलवे सुरक्षा बल निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि इन सभी आरोपियों को गुरुवार को रेलवे मजिस्ट्रेट कैंप फुलेरा स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट नारायण प्रसाद के समक्ष पेश किया गया, इन सभी आरोपियों पर करीबन 12, 500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित कर, जुर्माना राशि वसूली गई। इस अवसर पर मजिस्ट्रेट फ्लाइंग सीटीआई आर के मीना मय चेकिंग स्टाफ भी साथ थे।

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