मतदान व मतगणना के दौरान मोबाइल फोन व अनावश्यक प्रवेश पर रहेगी रोक, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश

नागौर, 30 मार्च। लोकसभा आम चुनाव 2024 हेतु प्रथम चरण मतदान तिथि 19 अप्रैल, 2024 एवं द्वितीय चरण मतदान तिथि 26 अप्रैल, 2024 तय की गई है। इस हेतु मतदान केन्द्र में और उसके आस-पास 100 मीटर की परिधि में आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों और अधिकृत चुनाव / पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के अनुसार मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति एवं मत संयाचना निषिद्ध है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131 के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों एवं उसके निकट विच्छृंखल आचरण भी निषिद्ध है। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 बी के अंतर्गत निर्वाचन हेतु नियुक्त सुरक्षाकर्मियों व अन्य अनुमत अधिकारियों / कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा हथियार रखना एवं उपयोग करना या हथियार के प्रदर्शन करना निषिद्ध होगा।
उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र में और उसके आस-पास मोबाईल फोन, हथियार के उपयोग एवं विच्छृंखल आचरण से कानून व्यवस्था के साथ-साथ मतदान की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130, 131 एवं 134 बी के प्रावधानों का उल्लंघन भी हो सकता है। इस संबंध में उन्होंने निर्देश जारी कर बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान दिवस को मतदान केन्द्र / बूथ में एवं उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में सुचारू, मतदान की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति मतदान बूथ में और उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में कोई भी उच्छृंखल आचरण नहीं करेंगे तथा हथियार आदि ना तो रखेंगे, ना प्रदर्शन करेंगे तथा न ही उपयोग करेंगे एवं मोबाईल फोन न तो ले जायेगा और न ही उपयोग करेगा। मतगणना केन्द्रों पर भी मोबाईल फोन किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओ द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग करने से मतदान बूथ की व्यवस्था एवं मतगणना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है और इनके मतदान बूथ के भीतर उपयोग से मतपत्र की गोपनीयता भी समाप्त हो सकती है। इसलिए निर्वाचन विभाग द्वारा मोबाईल का उपयोग मतगणना केन्द्रों पर भी निषिद्ध रहेगा।
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट या पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी या पर्यवेक्षक द्वारा अपने निर्वाचन कर्तव्यों के निर्वहन में मोबाईल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे लेकिन वे अपने मोबाईल फोन मतदान के दौरान मतदान केन्द्र / मतदान बूथ में साईलेन्ट (Silent) मोड में रखेंगे।

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Aapno City News
Author: Aapno City News

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