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मेड़ता न्यायालय में सहदेवराम पर 10 साल की सजा और 50 हजार का लगाया जुर्माना

न्यायालय ने दिया कड़ा फैसला

जिला एवम सेशन न्यायालय, मेड़ता ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी सहदेवराम को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी पर धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप सिद्ध हुआ था।

आरोपी सहदेवराम ने पीड़िता को 2 मई 2020 को धोखे से अपने साथ ले जाकर बलात्कार किया। आरोपी ने पीड़िता को बताया कि उसके पति की तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहा। पीड़िता आरोपी की बातों में आकर उसके साथ चली गई।

आरोपी सहदेवराम ने पीड़िता को अपने गांव जालसु नानक ले जाकर एक कमरे में बंधक बना लिया और उसके साथ बलात्कार किया। इसके अलावा, आरोपी ने पीड़िता के अश्लील फोटो भी खींच लिए और वायरल करने की धमकी दी।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया और उसके गहने भी छीन लिए। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच की और चार्जशीट पेश की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।

फैसले की मुख्य बातें:

  • 10 साल की सजा
  • 50 हजार रुपये का जुर्माना
  • धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप सिद्ध
  • पीड़िता को धोखे से अपने साथ ले जाकर बलात्कार किया
  • अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी दी
  • पीड़िता के साथ मारपीट कर गहने छीन लिए

न्यायालय के इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिला है और आरोपी को उसके अपराध के लिए सजा मिली है।

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